बड़ी खबर,नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट नहीं होगा हाईकोर्ट,केंद्र ने दोनों प्रस्ताव किए खारिज…

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बेलबाबा और गौलापार में जमीन के विकल्पों को मंजूरी नहीं, राज्य सरकार से गैर-वन भूमि तलाशने को कहा

हल्द्वानी/नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने की योजना को एक बार फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट को हल्द्वानी के बेलबाबा या गौलापार क्षेत्र में शिफ्ट करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों को केंद्र की क्षेत्रीय सशक्त समिति (Regional Empowered Committee—REC) ने खारिज कर दिया है।

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27 अक्टूबर 2026 की सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव को रीजनल इंपावर्ड कमेटी (REC) ने वन भूमि के इस्तेमाल से जुड़ी आपत्तियों के आधार पर खारिज कर दिया है। 

नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता साफ नहीं 

ऐसे में फिलहाल हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है जानकारी के अनुसार, समिति ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के पैरा 1.10(i) के तहत प्रस्तावों पर विचार किया। समिति ने पाया कि प्रस्ताव स्थल-विशिष्ट नहीं थे और उपयुक्त वैकल्पिक गैर-वन भूमि की पर्याप्त तलाश नहीं की गई थी। 

योजना पर आगे बढ़ना है, तो वन भूमि के बजाय किसी उपयुक्त गैर-वन भूमि की तलाश की जाए

इसी आधार पर प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई समिति ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यदि हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने की योजना पर आगे बढ़ना है, तो वन भूमि के बजाय किसी उपयुक्त गैर-वन भूमि की तलाश की जाए। इसके बाद ही नए प्रस्ताव पर आगे विचार संभव हो सकेगा हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। लेकिन बेलबाबा और गौलापार के विकल्पों को मंजूरी नहीं मिलने से फिलहाल स्थानांतरण की योजना आगे नहीं बढ़ सकी है। अब राज्य सरकार के सामने नए भूमि विकल्प तलाशने की चुनौती है।

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