सिर्फ 45 पैसे में मिलेगा 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अब रेलवे आरक्षण काउंटर से रिजर्व टिकट खरीदने वाले यात्री भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से लागू की जा रही है।
इस योजना के तहत यात्रियों को प्रति व्यक्ति मात्र 45 पैसे का प्रीमियम देना होगा। हालांकि, बीमा लेना पूरी तरह वैकल्पिक है। जो यात्री बीमा का विकल्प चुनेंगे, उन्हें टिकट बुकिंग के दौरान निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। काउंटर पर बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा।
दुर्घटना में कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?
बीमा योजना के तहत पात्र रेल दुर्घटना या निर्धारित अप्रिय घटना में यात्री की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में भी 10 लाख रुपये तक का कवर निर्धारित है।वहीं, स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 7.5 लाख रुपये तक, दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक और मृतक के पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। ये लाभ बीमा पॉलिसी की शर्तों के अधीन होंगे।
किन यात्रियों को मिलेगा लाभ?
यह सुविधा भारतीय नागरिकों के पात्र आरक्षित टिकटों पर लागू होगी। इसमें कन्फर्म, आरएसी और बुकिंग के समय आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट शामिल हैं। सामान्य अनारक्षित टिकट इस योजना के दायरे में नहीं आते।बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को अपना मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी, ताकि बीमा पॉलिसी जारी की जा सके।रेलवे की इस पहल से उन यात्रियों को भी वैकल्पिक बीमा सुविधा मिल सकेगी, जो ऑनलाइन टिकट बुक करने के बजाय रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदते हैं।
ध्यान रखें: बीमा कवर स्वतः लागू नहीं होता। यात्री को बुकिंग के समय इसका विकल्प चुनना होगा और संबंधित पॉलिसी की शर्तें लागू होंगी।









